रेलवे का यात्रियों को झटका..! टिकट कैंसिलेशन नियमों में किया बड़ा बदलाव, जानिए क्या है नया प्रावधान

Indian Railways refund policy : भारतीय रेलवे ने मंगलवार को अपनी टिकट कैंसिलेशन पॉलिसी (Ticket Cancellation Rule) में अहम बदलावों की घोषणा की है. नई व्यवस्था के तहत यदि यात्री निर्धारित यात्रा समय से 8 घंटे से कम समय पहले टिकट रद्द करते हैं, तो उन्हें किसी भी प्रकार का रिफंड नहीं मिलेगा.

क्या है नया नियम

रेलवे द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, कैंसिलेशन पर रिफंड अब समय-आधारित स्लैब के अनुसार दिया जाएगा:

  • 72 घंटे पहले कैंसिलेशन: अधिकतम रिफंड
  • 72 से 24 घंटे के बीच: किराए का 25% कटेगा
  • 24 से 8 घंटे के बीच: किराए का 50% कटेगा
  • 8 घंटे से कम समय पहले: कोई रिफंड नहीं

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह बदलाव टिकटों की जमाखोरी और दलालों की गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से किए गए हैं.

टिकटिंग सिस्टम में बड़े सुधार

रेलवे ने टिकटिंग व्यवस्था को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए कई नए कदम उठाए हैं. जैसे कि

  • तत्काल बुकिंग के लिए आधार आधारित OTP प्रणाली लागू,
  • एजेंटों के लिए तत्काल टिकट बुकिंग में पहले 30 मिनट की रोक
  • फर्जी बुकिंग रोकने के लिए एंटी-बॉट सिस्टम लागू
  • अब तक 3 करोड़ संदिग्ध आईडी डीएक्टिवेट

यात्रियों के लिए नई सुविधा

रेलवे ने यात्रियों को राहत देते हुए काउंटर टिकट पर प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक ट्रैवल क्लास अपग्रेड की अनुमति दे दी है. पहले यह सुविधा केवल चार्ट तैयार होने तक ही उपलब्ध थी. हालांकि रेलवे लगातार आधुनिकीकरण और विस्तार के दावे कर रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर कई समस्याएं बनी हुई हैं. खासकर ट्रेनों में साफ-सफाई और मूलभूत सुविधाओं को लेकर यात्रियों की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं. भारत में रेल सेवा को देश की जीवन रेखा माना जाता है, जो करोड़ों लोगों के लिए सस्ता और सुविधाजनक परिवहन का प्रमुख साधन बनी हुई है.

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