Motor Vehicle Registration Fee : बिक्री को बढ़ावा देने के लिए वाहन पंजीकरण शुल्क में कटौती

पटना। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े निर्णयों पर फैसले लिए गया। इसमें स्थानीय वाहन बिक्री को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाहन पंजीकरण शुल्क(Motor Vehicle Registration) में बड़ी कटौती सहित 31 एजेंडों को मंजूरी दी गई। सरकार के फैसले के बाद परिवहन विभाग ने मोटर वाहन नियम, 1992 के नियम 74 और 82 में संशोधन किया है, जिससे राज्य भर के वाहन मालिकों को काफी बचत होगी।

Registration शुल्क में कटौती

नए बदलावों के तहत, मोटरसाइकिलों के लिए पंजीकरण शुल्क ₹1650 से घटाकर ₹1150 कर दिया गया है। ऑटो-रिक्शा के लिए शुल्क भी काफी कम कर दिया गया है, जो ₹5650 से घटाकर ₹1150 कर दिया गया है। 5 से 13 सीटों वाली क्षमता वाली कारों और विंगर्स और मैक्सिस जैसे यात्री वाहनों सहित मोटर कैब के लिए शुल्क ₹23,650 से घटकर ₹4150 हो गया है। यह कटौती करीब 60 से 70 प्रतिशत की है। उदाहरण के लिए, ₹10 लाख मूल्य के वाहन के लिए पंजीकरण शुल्क, जो पहले ₹23,000 से ₹30,000 के बीच था, अब ₹5,000 से ₹7,000 के बीच होगा। ये संशोधित शुल्क पूरे बिहार में लागू होंगे, जिससे वाहन स्वामित्व अधिक किफायती हो जाएगा।

इसलिए हुआ है शुल्क में कमी

बिहार सरकार का निर्णय मुख्य रूप से राज्य के भीतर वाहन खरीद को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रेरित है। वर्तमान में, बिहार में उच्च पंजीकरण शुल्क(Registration Fee) के कारण कई निवासी पड़ोसी राज्यों में वाहन खरीदते और पंजीकृत करते हैं, जहाँ शुल्क कम है। पंजीकरण लागत को कम करके, सरकार का लक्ष्य बिहार के भीतर वाहन खरीदारों को बनाए रखना है, जिससे वाहन पंजीकरण से राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी।

(क्रेडिट -मीडिया इनपुट )

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