Mokama Shootout Case: पूर्व विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज, जेल में ही रहेंगे बाहुबली

पटना। मोकामा शूटआउट केस(Mokama Shootout Case) में पटना की अदालत ने सोमवार को पूर्व विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी. अब उन्हें जेल में ही रहना होगा. उनके वकील ने कोर्ट में दलील दी कि अनंत सिंह को किसी ने गोली चलाते नहीं देखा, इसलिए उनके खिलाफ हत्या के प्रयास (धारा 307) और आर्म्स एक्ट का मामला नहीं बनता. हालांकि, अदालत ने उनकी जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया.

क्या है पूरा मामला?

मोकामा में हुए इस शूटआउट के दौरान पूर्व विधायक के समर्थक उदय यादव को गोली लगी थी. पुलिस के मुताबिक, इस घटना में अनंत सिंह की संलिप्तता पाई गई, जिसके बाद उन पर आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास, पुलिस से धक्का-मुक्की, गाली-गलौज और सरकारी काम में बाधा डालने जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया गया.

अनंत सिंह के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि उनके मुवक्किल ने पंचायती के लिए अपने आदमी को सोनू और मोनू को बुलाने भेजा था. इस दौरान मोनू ने फायरिंग की, जिससे उदय यादव घायल हो गए. बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि इस घटना में अनंत सिंह का सीधा हाथ नहीं है, इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए थी.

Mokama Shootout Case : अब क्या होगा?

अदालत के फैसले (Mokama Shootout Case) के बाद अब अनंत सिंह के वकील ऊपरी अदालत में जमानत याचिका दाखिल करेंगे. फिलहाल, बाहुबली नेता को जेल में ही रहना होगा.

गौरतलब है कि अनंत सिंह बिहार की राजनीति में बाहुबली छवि के लिए जाने जाते हैं और उन पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं. अब यह देखना होगा कि ऊपरी अदालत से उन्हें राहत मिलती है या नहीं.

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