Delhi: दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC घोटाला मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं।कोर्ट ने लालू यादव पर धोखाधड़ी (IPC 420), आपराधिक साजिश (IPC 120B) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) के तहत मामला चलाने का फैसला किया है।राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर भी धोखाधड़ी और साजिश में शामिल होने के आरोप तय किए गए हैं।
यह मामला रांची और पुरी के IRCTC होटलों के टेंडर देने में हुई गड़बड़ी से जुड़ा है। यह वो समय था जब लालू यादव रेल मंत्री थे।कोर्ट ने जब तीनों से पूछा कि क्या वे खुद को दोषी मानते हैं, तो तीनों ने साफ कहा कि वे निर्दोष हैं और मुकदमे का सामना करेंगे।दरअसल, अदालत ने इस पर 29 मई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जिसके बाद 24 सितंबर को आदेश दिया गया कि तीनों आरोपी अदालत में पेश हों।राजनीतिक तौर पर यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस केस का असर चुनावी माहौल पर पड़ सकता है।
बताया जा रहा है कि यह घोटाला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि उस दौरान दो होटलों के रखरखाव के ठेके विजय और विनय कोचर की कंपनी सुजाता होटल को अवैध तरीके से दिए गए थे।कुल 14 लोग इस केस में आरोपी हैं, और अब सभी पर औपचारिक तौर पर मुकदमा चलेगा।