Bihar Meat Shop Ban : Nitish Kumar सरकार ने राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में खुले में मांस-मछली की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। अब केवल लाइसेंस प्राप्त वैध मीट शॉप्स पर ही मांस की बिक्री की जा सकेगी। सरकार ने इस संबंध में नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सोमवार को बिहार विधान परिषद के बजट सत्र के दौरान डिप्टी (Bihar news) सीएम एवं नगर विकास एवं आवास मंत्री Vijay Kumar Sinha ने सदन में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह फैसला लोगों के स्वास्थ्य, स्वच्छता और जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। यह व्यवस्था राज्य के सभी नगर निकायों में लागू होगी।
अवैध दुकानों पर होगी कार्रवाई
मंत्री ने बताया कि हाल ही में दरभंगा में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान विभिन्न वर्गों के लोगों ने खुले में मांस बिक्री पर रोक लगाने की मांग की थी। इसके बाद सभी जिला प्रशासन और नगर निकाय अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नगर निकाय अधिनियम की धारा 345 के तहत मीट शॉप संचालित करने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। लाइसेंस की शर्तों के अनुसार खुले में मांस की बिक्री नहीं की जाएगी। प्रशासनिक अधिकारियों को शहरों में संचालित मांस और मछली की दुकानों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन दुकानदारों के पास वैध लाइसेंस हैं, उन्हें उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा, जबकि अवैध रूप से दुकान चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
स्वास्थ्य और स्वच्छता का हवाला
डिप्टी सीएम ने कहा कि खुले में मांस बेचे जाने से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और स्वच्छता व्यवस्था भी प्रभावित होती है। साथ ही किसी की भावनाएं आहत न हों, इसे ध्यान में रखते हुए नियमों के अनुसार लाइसेंस प्राप्त दुकानों में ही मांस की बिक्री सुनिश्चित की जाएगी।