Aadhaar-PAN लिंकिंग को लेकर आयकर विभाग का अलर्ट…31 दिसंबर 2025 तक नहीं जोड़ा तो निष्क्रिय हो जाएगा कार्ड

Aadhar-PAN link : आयकर विभाग (Income Tax Department) ने एक बार फिर करदाताओं को आधार और पैन कार्ड लिंक कराने को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है. विभाग के अनुसार, जिन पैन धारकों ने अब तक अपना आधार नंबर पैन से लिंक नहीं कराया है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी. तय समयसीमा तक लिंकिंग नहीं होने की स्थिति में संबंधित पैन कार्ड निष्क्रिय (Inoperative) हो जाएगा. आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि निष्क्रिय पैन का इस्तेमाल आयकर रिटर्न दाखिल करने, बैंकिंग लेनदेन, म्यूचुअल फंड निवेश, शेयर बाजार में ट्रेडिंग और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए नहीं किया जा सकेगा.

लेट लिंकिंग पर देना होगा जुर्माना

विभाग के नियमों के अनुसार, तय तारीख के बाद आधार-पैन लिंक कराने पर करदाताओं को ₹1,000 का जुर्माना देना होगा. हालांकि, जिन पैन कार्डों को 1 अक्टूबर 2024 के बाद आधार एनरोलमेंट आईडी के जरिए जारी किया गया है, उन्हें इस जुर्माने से फिलहाल छूट दी गई है.

किन लोगों के लिए लिंकिंग अनिवार्य

आयकर विभाग के मुताबिक 1 जुलाई 2017 या उससे पहले जारी किए गए सभी पैन कार्डों के लिए आधार-पैन लिंकिंग अनिवार्य है. नए पैन आवेदकों के लिए आधार आधारित सत्यापन प्रक्रिया पहले से ही लागू है, जिससे उन्हें अलग से लिंकिंग की जरूरत नहीं पड़ती.

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PAN निष्क्रिय होने पर क्या होंगी दिक्कतें

अगर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है तो आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया जा सकेगा,बैंक खाते खोलने और बड़े लेनदेन में परेशानी होगी,शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और बीमा से जुड़े काम प्रभावित होंगे और टीडीएस और टीसीएस से संबंधित लाभ नहीं मिल पाएंगे.

ऐसे करें Aadhaar-PAN लिंक

आधार और पैन को लिंक करने के लिए करदाता इनकम टैक्स की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर

  • लॉग-इन करें
  • प्रोफाइल सेक्शन में जाकर Link Aadhaar विकल्प चुनें
  • पैन और आधार नंबर दर्ज करें
  • आवश्यक शुल्क (यदि लागू हो) का भुगतान कर प्रक्रिया पूरी करें

कैसे जांचें लिंकिंग स्टेटस

अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपका आधार-पैन लिंक हुआ है या नहीं, तो इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं Link Aadhaar Status विकल्प पर क्लिक करें.पैन और आधार नंबर दर्ज करें ,स्क्रीन पर लिंकिंग की स्थिति दिखाई दे जाएगी.आयकर विभाग ने सभी करदाताओं से अपील की है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते आधार-पैन लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि भविष्य में किसी तरह की वित्तीय या कानूनी परेशानी से बचा जा सके.

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