पटना। Bihar सरकार की इस नई सामाजिक सुरक्षा योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहारा देना है, विशेषकर उन परिवारों को जहां पिता का निधन हो चुका है या तलाक हो चुका है। योजना की मुख्य बातें और लाभार्थियों के लिए आवश्यक विवरण इस प्रकार हैं
योजना की मुख्य बातें
- लाभार्थियों को दी जाने वाली राशि- प्रत्येक योग्य बच्चे को प्रति माह 4000 रुपये मिलेंगे।
- आवेदन की प्रक्रिया -बच्चों को अपने जिले के बाल संरक्षण इकाई के दफ्तर में आवेदन देना होगा।
- जांच प्रक्रिया– आवेदन प्राप्त करने के बाद, अधिकारी बच्चे के घर जाकर उसकी स्थिति की जांच करेंगे।
- आवश्यक बैंक खाता– बच्चे और उनकी मां का एक जॉइंट बैंक खाता होना चाहिए।
आय सीमा
- शहरी परिवार के लिए सालाना आय 95,000 रुपये से कम होनी चाहिए।
- ग्रामीण परिवार के लिए सालाना आय 72,000 रुपये से कम होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- आय प्रमाण पत्र
- बीपीएल सूची की फोटो कॉपी
- पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- आवेदक और बच्चे का फोटो
- जॉइंट बचत खाता पासबुक
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
लाभार्थी की पात्रता
- पति के निधन के बाद : जिन महिलाओं के पति का निधन हो चुका है और उनके बच्चे 18 वर्ष से कम उम्र के हैं।
- तलाक के बाद : जिन महिलाओं का तलाक हो चुका है।
- दोनों माता-पिता के निधन के बाद: जिन बच्चों के माता-पिता दोनों का निधन हो चुका है।
योजना का उद्देश्य
आर्थिक सहायता : परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना ताकि बच्चों की पढ़ाई और पालन-पोषण में मदद हो सके।
सामाजिक सुरक्षा : खासकर उन बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना जो अपनी मां के साथ रहते हैं और जिनकी आय के स्रोत सीमित हैं।
इस योजना के माध्यम से Bihar सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को सहायता मिल सकेगी और उनकी भलाई सुनिश्चित की जा सकेगी।
(क्रेडिट -मीडिया इनपुट)