NEET-UG 2024 परीक्षा धांधली में शामिल लोगों पर क्यों काम नहीं करेगा एंटी-पेपर लीक कानून, जानिए बड़ी वजह

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के कामकाज का आकलन करने और उसे बेहतर बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का खुलासा किया। यह फैसला NEET-UG और UGC-NET परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर उठे विवादों के बीच आया है। इससे पहले गुरुवार को विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्रों और छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों ने यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द करने और एनईईटी में अनियमितताओं के मुद्दों को संबोधित करने के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर शिक्षा मंत्रालय और दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 5 मई को NEET UG 2024 परीक्षा आयोजित की और 4 जून 2024 को परिणाम जारी किए, जो निर्धारित घोषणा तिथि 14 जून से पहले था। परिणाम जारी होने के बाद, अनियमितताओं और पेपर लीक का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन हुए। कुल 67 छात्रों ने 720 का पूर्ण स्कोर हासिल किया।

लीक के आरोपों के बावजूद  परीक्षा रद्द क्यों नहीं की गई?

मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET (National Eligibility-cum-Entrance Test) से एक दिन पहले लीक हुए पेपर के विवाद और चल रही जांच के बावजूद सरकार ने परीक्षा रद्द नहीं की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस फैसले को यह कहते हुए उचित ठहराया कि लीक से केवल कुछ ही छात्र प्रभावित हुए हैं, जबकि 2014 और 2015 में व्यापक घटनाओं के कारण परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, कुछ छिटपुट घटनाओं के कारण उन उम्मीदवारों के करियर को बंधक बनाना अनुचित है, जिन्होंने सही तरीके से परीक्षा पास की है। प्रधान ने विपक्षी दलों से इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की अपील की और आश्वासन दिया कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, भले ही वे एनटीए के ‘शीर्ष’ अधिकारी ही क्यों न हों। उन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द करने से उन छात्रों पर असर पड़ेगा जिन्होंने वैध तरीके से परीक्षा पास की है। प्रधान ने यह भी कहा कि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट द्वारा लिया गया कोई भी फैसला निर्णायक होगा। केंद्र सरकार ने परीक्षा रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि लीक स्थानीय स्तर पर हुआ था और इसका लाभ बिहार के कुछ ही छात्रों को मिला।

NEET विवाद के बीच एंटी-पेपर लीक कानून लागू हुआ

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 (

को लागू कर दिया, जिसका उद्देश्य देश भर में सार्वजनिक परीक्षाओं और सामान्य प्रवेश परीक्षाओं में अनुचित व्यवहार को रोकना है। यह कार्रवाई NEET और UGC NET परीक्षाओं के दौरान कथित कदाचार को लेकर व्यापक विवाद के बाद की गई है। इस साल फरवरी में संसद द्वारा पारित इस कानून में धोखाधड़ी में शामिल व्यक्तियों के लिए तीन से पांच साल तक की सजा का प्रावधान है। संगठित धोखाधड़ी योजनाओं में शामिल लोगों को पांच से दस साल की जेल और न्यूनतम 1 करोड़ रुपये के जुर्माने की सख्त सजा का प्रावधान है। इस अधिनियम में संगठित पेपर लीक अपराधों में संलिप्त संस्थान की संपत्ति जब्त करने और जब्त करने का प्रावधान है, तथा परीक्षा लागत भी तदनुसार वसूल भी संस्थान से की जाएगी। हालाँकि, कानून परीक्षा के अभ्यर्थियों को दंडात्मक उपायों से बचाता है, तथा यह सुनिश्चित करता है कि वे परीक्षा आयोजित करने वाले प्राधिकारी की मौजूदा अनुचित साधन नीति के अधीन न आएं।

NEET-UG पेपर लीक विवाद क्या है?

विवाद तब पैदा हुआ जब 67 छात्रों ने NEET-UG परीक्षा में 720 का परफेक्ट स्कोर हासिल किया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने स्पष्ट किया कि उसने कुछ छात्रों को गलत प्रश्न और उम्मीदवारों को समय पर प्रश्नपत्र मिलने में देरी के कारण ग्रेस मार्क्स दिए थे। राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) में अनियमितताओं का मुद्दा तब और अधिक उठ खड़ा हुआ जब गिरफ्तार किए गए चार व्यक्तियों ने स्वीकार किया कि परीक्षा से एक रात पहले मेडिकल प्रवेश परीक्षा का प्रश्नपत्र पूर्व-नियोजित तरीके से लीक किया गया था। उन्होंने कबूल किया कि उन्हें परीक्षा से एक दिन पहले प्रश्नपत्र मिला था और उसे याद करने के निर्देश दिए गए थे। बिहार पुलिस को दिए गए उनके बयान के अनुसार, उन्होंने जो प्रश्न याद किए थे, वही प्रश्न अगले दिन परीक्षा में पूछे गए।

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